
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के कुछ दिनों बाद कर्नाटक सरकार एक नया Crowd Management Bill लाने की तैयारी में है। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने गुरुवार को बताया कि इस बिल पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है।
पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘आज चार बिल प्रस्तावित किए गए जिनमें भीड़ प्रबंधन विधेयक भी था। बिल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल की खास बात यह है कि यह सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने वाले इवेंट आयोजकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, बल्कि इसमें ₹50,000 का जुर्माना और तीन साल तक की कैद का भी प्रस्ताव भी है।
एच.के. पाटिल के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक भीड़ नियंत्रण, कार्यक्रमों और जनसभा स्थलों पर भीड़ प्रबंधन विधेयक, 2025; कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक, 2025; कर्नाटक फेक न्यूज निषेध विधेयक, 2025; कर्नाटक घृणा भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक, 2025 को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा, ‘ये बिल आज की बैठक में प्रस्तावित किए गए थे। मैंने बताया कि कुछ बिलों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। यह तय किया गया है कि अगली कैबिनेट बैठक से पहले, संबंधित मंत्री मिलेंगे और चर्चा करेंगे और बिलों को कैबिनेट के सामने लाएंगे।
कैसे मची थी बेंगलुरु में भगदड़
इस साल RCB ने 18 साल बाद IPL की ट्रॉफी अपने नाम की। इसी का जश्न मनाने के लिए 4 जून को पूरी टीम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इकट्ठा होने वाली थी। अभी टीम स्टेडियम पहुंची ही नहीं थी कि लाखों की संख्या में भीड़ स्टेडियम के बाहर जुट गई। अंदर जाने के लिए धक्का-मुक्की होने लगी। भीड़ अनियंत्रित हो गई और गेट तोड़कर आगे बढ़ने लगी जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में 11 लोगों की मौत और 53 लोग घायल हुए थे।
कर्नाटक सरकार ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया और एक SIT का गठन करके इसकी जांच का आदेश दिया।