
उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बिजली विभाग में 6 लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद उनके घर की बिजली फिर से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि यह मामला 17 दिसंबर 2024 का है, जब संभल के दीपा सराय इलाके में उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था। दो दिन बाद, 19 दिसंबर को बिजली विभाग ने उनके घर पर लोड जांच की और आरोप लगाया कि वे बिजली चोरी कर रहे हैं।
लगा था 1.91 करोड़ का जुर्माना
जांच में अधिकारियों ने पाया कि उनके घर में 16 किलोवाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही थी, जो तय सीमा से काफी अधिक थी। मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की जांच में यह पाया गया कि कई महीनों तक घर में बिजली की खपत शून्य रही। इस आधार पर बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1.91 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया और बिजली चोरी का मामला दर्ज कर लिया। बाद में 3 जून को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ने से पहले बर्क को अस्थायी राहत के तौर पर 6 लाख रुपये जमा करने होंगे।
कोर्ट के इस आदेश के तहत बर्क के वकील फरीद अहमद मंगलवार को बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे और 6 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया। इसके साथ ही उन्होंने बिजली सप्लाई तुरंत शुरू करने का अनुरोध भी किया।
जमा करने पड़े 6 लाख
मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की जांच में यह पाया गया कि कई महीनों तक घर में बिजली की खपत शून्य रही। इस आधार पर बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1.91 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया और बिजली चोरी का मामला दर्ज कर लिया। बाद में 3 जून को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ने से पहले बर्क को अस्थायी राहत के तौर पर 6 लाख रुपये जमा करने होंगे। कोर्ट के इस आदेश के तहत बर्क के वकील फरीद अहमद मंगलवार को बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे और 6 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया। इसके साथ ही उन्होंने बिजली सप्लाई तुरंत शुरू करने का अनुरोध भी किया।
वकील ने दी ये जानकारी
इस मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क के वकील फरीद अहमद ने बताया, “कोर्ट ने बिजली कनेक्शन दोबारा चालू कराने के लिए 6 लाख रुपये जमा करने को कहा था। हमने आज यह राशि जमा कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही बिजली सप्लाई शुरू हो जाएगी।” वहीं, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने कहा, “सांसद के घर में बिजली चोरी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई थी। कोर्ट के निर्देश पर आज 6 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया है और आज ही उनका कनेक्शन बहाल किया जा रहा है।” अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी, जहां यह तय किया जाएगा कि जुर्माना वैध है या नहीं और बाकी मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। इस बीच, सांसद बर्क का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया।