
आपकी कार कितनी पुरानी है? अगर आपको याद नहीं तो एक बार उसकी आरसी चेक कर लीजिए। दरअसल, एक ऐसा हाईटेक सिस्टम शुरू होने जा रहा है जो कार का नंबर प्लेट पढ़ लेगा। फिर यह पेट्रोल पंप को बताएगा कि आपकी कार कितनी साल पुरानी है। अगर आपकी कार सरकारी की तरफ से तय लिमिट से ज्यादा पुरानी होगी तो पेट्रोल पंप आपकी कार में पेट्रोल या डीजल भरने से इनका कर देगा। अगर आप लॉन्ग टूर पर निकले हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।
1 जुलाई से भूल कर नहीं निकालें 10 साल पुरानी डीजल कार
कमीशन फॉर एयर इंडिया क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने कहा है कि 1 जुलाई से नया हाईटेक सिस्टम लागू होने जा रहा है। यह सिस्टम उन गाड़ियों की पहचान नंबर प्लेट देखकर कर लेगा जो एंड-ऑफ-लाइफ (EoL) पार कर चुकी हैं। इसके लिए दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा गए हैं। अगर यह सिस्टम किसी गाड़ी की तय सीमा से ज्यादा पुरानी बताएगा तो पेट्रोल पंप उसे फ्यूल देने से इनकार कर देगा।
पेट्रोल कार है तो आप उसके 15 साल के होने तक चला सकते हैं
एंड-ऑफ-लाइफ का मतलब है कि 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी को चलाना नियम का उल्लंघन है। पेट्रोल गाड़ी के मामले में यह 15 साल है। इसका मतलब है कि अगर आपकी डीजल कार 10 साल पुरानी हो गई है तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पेट्रोल कार है और वह 15 साल की हो गई है तो उसका इस्तेमाल करने की इजाजत आपको नहीं है। सरकार ने यह कदम EoL व्हीकल्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है।
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1 नवंबर से इन जगहों पर भी लागू हो जाएगा यह नियम
खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। 1 नवंबर से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी लागू होगा। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में यह नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा। CAQM के सदस्य वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि दिल्ली में 500 पेट्रोल पंपों पर ANMR कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनकी मदद से गाड़ियों का रियल टाइम डेटा मिल सकेगा। अब तक करीब 3.63 करोड़ गाड़ियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिनमें से 4.90 लाख गाड़ियां EoL कैटेगरी की पाई गई हैं।